Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य आगाज 1 नवंबर से, तीन दिनों तक लोककला, संस्कृति और संगीत के रंगों से सराबोर होगा नवा रायपुर
    • स्थानीय कारीगरों की मेहनत से रोशन हो हर घर, स्वदेशी दीयों से मनाएं दीपावली – राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा
    • नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में विकास को नई गति, बड़े बोदल सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ
    • केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ प्रवास पर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में करेंगे राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
    • आज का राशिफल : पढ़ें दैनिक राशिफल…
    • श्री कोर्सेवाड़ा का निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति, वे सुलझे हुए, परिपक्व, मिलनसार और मृदुभाषी जनप्रतिनिधि थे : मुख्यमंत्री श्री साय
    • राज्योत्सव में स्कूल शिक्षा विभाग की स्टॉल पर दिखेगी आधुनिक शिक्षा और नवाचार की झलक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Monday, November 2
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»अवैध रेत उत्खनन-परिवहन, सरपंच को नोटिस
    छत्तीसगढ़

    अवैध रेत उत्खनन-परिवहन, सरपंच को नोटिस

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inNovember 20, 2024
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    महासमुंद। ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया गया है।
    अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने तथा नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है।
    लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत यह चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर को सुबह 11 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य आगाज 1 नवंबर से, तीन दिनों तक लोककला, संस्कृति और संगीत के रंगों से सराबोर होगा नवा रायपुर

    November 1, 2026

    स्थानीय कारीगरों की मेहनत से रोशन हो हर घर, स्वदेशी दीयों से मनाएं दीपावली – राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

    November 1, 2026

    केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ प्रवास पर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में करेंगे राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ

    November 1, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.