Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या करने वाले शूटर UP से गिरफ्तार
    • ममता को बायो में Ex-CM मंजूर नहीं, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही दिया नया परिचय
    • रविशंकर जलाशय की सुरक्षा के लिए गेटों की मरम्मत एवं आवश्यक कार्यों हेतु 65.50 करोड़ रुपए की मिली प्रशासनिक स्वीकृति
    • सफलता की कहानी-बिना केमिकल, बंपर मुनाफाः डोलनारायण की जैविक मिर्च ने बाजार में मचाई धूम
    • सायंतन बनर्जी जन्म से नेत्रहीन,लेकिन उन्होंने हौसले से बड़ी मिसाल कायम की आज वह शिक्षक, RJऔर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे काम…
    • आईपीएल2026:रायपुर में होटलों की बुकिंग 10-10 हजार रुपए तक हुई महंगी, हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ीं
    • बड़ा अपडेट:तमिलनाडु में विजय सरकार का रास्ता साफ, VCK के समर्थन से मिला बहुमत
    • शुभेन्दु अधिकारी के पीए के कत्ल की गुत्थी सुलझाने गुजरात से बुलाई गई जांच टीम
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Monday, May 11
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
    छत्तीसगढ़

    अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 22, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जाएंगे।
    इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में त्रिस्तरीय आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 163 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियां पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य-संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक हो। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं होगा। यह आदेश समयाभाव के कारण एकपक्षीय पारित किया गया है जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    रविशंकर जलाशय की सुरक्षा के लिए गेटों की मरम्मत एवं आवश्यक कार्यों हेतु 65.50 करोड़ रुपए की मिली प्रशासनिक स्वीकृति

    May 9, 2026

    सफलता की कहानी-बिना केमिकल, बंपर मुनाफाः डोलनारायण की जैविक मिर्च ने बाजार में मचाई धूम

    May 9, 2026

    आईपीएल2026:रायपुर में होटलों की बुकिंग 10-10 हजार रुपए तक हुई महंगी, हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ीं

    May 9, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.