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    Home»छत्तीसगढ़»गरियाबंद जिले के 4 लाख 69 हजार 427 मतदाता मताधिकार का करेंगे उपयोग
    छत्तीसगढ़

    गरियाबंद जिले के 4 लाख 69 हजार 427 मतदाता मताधिकार का करेंगे उपयोग

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 22, 2025
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    गरियाबंद 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की तिथि की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ सहित गरियाबंद जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले के पांचों नगरीय निकाय में 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होगा। इसी प्रकार पंचायत निर्वाचन अंतर्गत गरियाबंद, मैनपुर ब्लॉक में 17, छुरा में 20 एवं फिंगेश्वर, देवभोग में 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। जिले के नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन में जिले के 4 लाख 69 हजार 427 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 4 लाख 28 हजार 220 मतदाता त्रि-स्तरीय पंचायत एवं 41 हजार 207 मतदाता नगरीय निकाय चुनाव के शामिल है। नगरीय निकायों में नाम निर्देशन की शुरुआत 22 जनवरी एवं त्रि-स्तरीय पंचायत हेतु 27 जनवरी 2025 को होगी। नगरीय निकायों के लिए 28 जनवरी एवं पंचायतों के लिए 03 फरवरी 2025 को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नगरीय निकाय के लिए मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगी। इसी प्रकार पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान तिथि को ही होगी। जिले के 6 नगरीय निकायों के अंतर्गत कुल 90 वार्डों के लिए 90 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इसी प्रकार जिले के 334 ग्राम पंचायतों अंतर्गत 4422 वार्डों के लिए 833 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत जिले 6 अध्यक्ष एवं 90 पार्षद पदों के लिए निर्वाचन आयोजित किया जायेगा। इसी प्रकार जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत 4422 पंच, 334 सरपंच एवं 103 जनपद सदस्यों के लिए चुनाव होगा। जिला पंचायत गरियाबंद के 11 सदस्य पदों हेतु चुनाव होगा। नगरीय निकाय का निर्वाचन ईवीएम मशीनों से होगा एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से होगा। मतदान के लिए 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किये गये है। निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय महापौर एवं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा भी तय की गई है। 2011 की जनगणना अनुसार नगर पालिका परिषद गरियाबंद 50 हजार से कम जनसंख्या वाले निकाय में शामिल है। इसमें अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रूपये राशि निर्वाचन में व्यय कर सकेंगे। इसी प्रकार जिले के नगर पंचायत क्षेत्रों में अध्यक्ष प्रत्याशी 6 लाख रूपये अधिकतम राशि व्यय कर सकेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत सीईओ घासीदास मरकाम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश सिंह राजपूत, सहायक संचालक जनसंपर्क हेमनाथ सिदार, सहायक सूचना अधिकारी बी.के. रात्रे सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद है।
    नाम निर्देशन प्राप्त करने का स्थान – नगर पालिका परिषद गरियाबंद के अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार नगर पंचायत छुरा का एसडीएम कार्यालय छुरा, नगर पंचायत फिंगेश्वर का कैम्प कार्यालय नगर पंचायत फिंगेश्वर, नगर पंचायत राजिम का एसडीएम कार्यालय राजिम, नगर पंचायत कोपरा का कैम्प कार्यालय शासकीय नवीन हाईस्कूल प्रांगण कोपरा एवं नगर पंचायत देवभोग का एसडीएम कार्यालय देवभोग में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य का नाम निर्देशन जिले के संबंधित पांच जनपद पंचायत कार्यालय में लिए जायेंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में नाम निर्देशन प्राप्त किये जायेंगे।

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