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    Home»छत्तीसगढ़»चुनाव प्रचार एवं आमसभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति
    छत्तीसगढ़

    चुनाव प्रचार एवं आमसभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 22, 2025
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    गरियाबंद 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, तेज हार्न का उपयोग प्रतिबंधित होगा। सक्षम अधिकारी से अनुमति पास होने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिकतम 55 डेसीबल ही रखी जा सकेगी। अस्पताल, शैक्षणिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में एवं साइलेंस जोन (मौन क्षेत्र) के 100 मीटर के दायरें में लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं, प्रचार एवं जुलूस में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रदान करने के लिए जिले के पांचों एसडीएम को अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र का सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। गरियाबंद अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी गरियाबंद देंगे। इसी प्रकार छुरा अनुविभाग की अनुमति छुरा एसडीएम, राजिम अनुविभाग की अनुमति राजिम एसडीएम, मैनपुर अनुविभाग की अनुमति मैनपुर एसडीएम एवं देवभोग अनुविभाग की अनुमति देवभोग एसडीएम प्रदान करेंगे।

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