बिलासपुर, 3 जनवरी 2025/ धान के अवैध संग्रहण के विरुद्ध निगरानी समिति ने फिर बड़ी कार्रवाई की। दो ठिकानों से 6 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के 202 क्विंटल धान जब्त किए। मंडी अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। इस तरह की कार्रवाई सरकारी धान खरीदी चलते तक जारी रहेगी। समितियों में किसी अन्य किसानों के नाम से धान को खपाने की मंशा से इसे भंडारित कर रखा गया था।
खाद्य विभाग के अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि 2 जनवरी को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तखतपुर के मार्गदर्शन में विकासखण्डर तखतपुर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम जरेली में जॉच अभियान चलाया गया। जॉच के दौरान ग्राम जरेली में बीरबल जायसवाल के घर पर 18 क्विंटल धान अवैध रूप से पाया गया। जिसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उपरोक्तानुसार 18 क्विंटल धान को मण्डी अधिनियम् 1972 के तहत् जप्त किया गया। तहसील बेलतरा के ग्राम बैमा में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच के दौरान थोक प्रसंस्करण व्यापारी नारायण साहू के संस्थान की जाँच की गई। जाँच के दौरान मौके पर उपलब्ध 125 बोरी धान का सौदा पत्रक संबंधित व्यापारी से पटवाया गया।उप तहसील गनियारी के ग्राम गौबंद में नायब तहसीलदार, मण्डी निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा जॉच के दौरान कृषक परदेशी साहू के घर पर अवैध रूप से भण्डारित 184 क्विंटल (455 कट्टी) धान अवैध रूप से रखा जाना पाया गया, जिसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज कृषक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मौके पर प्राप्त 184 क्विंटल (455 कट्टी) धान को मण्डी अधिनियम् के तहत् जप्त किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार अवैध धान विकय, परिवहन एवं व्यापार पर इसीप्रकार कार्यवाही जारी रहेगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों में धान व्यापारियों,कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान को खपाने संबंधी क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उन पर कार्रवाई किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में जिले में राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले में धान के अवैध रूप से भण्डार एवं धान का अवैध रूप से परिवहन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।
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