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    Home»छत्तीसगढ़»नाम निर्देशन पत्र प्राप्त के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण
    छत्तीसगढ़

    नाम निर्देशन पत्र प्राप्त के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 24, 2025
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    दंतेवाड़ा, 23 जनवरी 2025। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य नामनिर्देशन प्रक्रिया के संबंध में संयुक्त जिला कार्यालय के भू-तल सभा कक्ष में रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जिला, एवं जनपद पंचायत दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोंडा के समस्त मास्टर ट्रेनर्स को आलोक सोनवाने एवं श्री माधव राव रेड्डी (मुख्य मास्टर ट्रेनर्स) के द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
    सर्वप्रथम प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया गया कि दिनांक 27 जनवरी 2025 से दिनांक 03 फरवरी 2025 तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। नाम निर्देशन का समय हर दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। अवकाश के दिन का अर्थ कोषालय बंद रहने के अभिप्राय में लिया जाएगा। इसके तहत सदस्य, जिला पंचायत (जिला मुख्यालय) हेतु नाम निर्देशन का प्रारूप 4-घ, शपथ पत्र का प्रारूप 4-घ-एक एवं निक्षेप राशि 4,000 रू. निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सदस्य, जनपद पंचायत (खण्ड मुख्यालय) हेतु नाम निर्देशन का प्रारूप 4-ग, शपथ पत्र का प्रारूप 4-ग-एक एवं निक्षेप राशि 2,000 रूपये, सरपंच (खण्ड मुख्यालय क्लस्टर केन्द्र) हेतु नाम निर्देशन का प्रारूप 4-ख, शपथ पत्र का प्रारूप 4-ख-एक एवं निक्षेप राशि 1,000रूपये, एवं पंच (खण्ड मुख्यालय क्लस्टर केन्द्र) हेतु नाम निर्देशन का प्रारूप 4-क एवं निक्षेप राशि 50 रू. होगा। ’’पंच’’ प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। नगरीय निकायों की ही तरह निक्षेप राशि में महिलाओं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आधी राशि देय होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह क्रम के आधार पर मिलेंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं है। संवीक्षा के समय आपत्ति आने पर दोनो पक्षों से साक्ष्य और तर्क लिए जा सकते है। जिला पंचायत सदस्य पद को छोड़कर सभी संवीक्षा खण्ड स्तर पर ही होगा। यदि संवीक्षा के बाद किसी निर्वाचन के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी बच जाए तो समस्त अभिलेखों के साथ तत्काल पूरा प्रकरण वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। समीक्षा का स्तर पंच व सरपंच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायत सदस्य हेतु कलेक्टर, जिला पंचायत सदस्य हेतु संभागीय आयुक्त होगें। त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों में अलग-अलग रंगों के कागज पर मुद्रित कराए जाएंगे। इसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, एवं सरपंच प्रत्याशियों के लिए नीला, एवं पंच के लिए सफेद रंग निर्धारित है।

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