उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा जिले के सीमा क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् उपयोग किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए नगर पालिका परिषद कांकेर, नगर पंचायत चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं पखांजूर के रिटर्निंग ऑफिसर एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। उपयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो इसकी भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे।
इन स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र-
जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
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