गरियाबंद 21 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने तक लागू रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधीकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। कोई भी अधिकारी – कर्मचारी के बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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