गरियाबंद 23 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे, परंतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। एक दिन से अधिक अवकाश स्वीकृत एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए कार्यालय प्रमुख अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा परीक्षण कर नस्ती निराकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड गरियाबंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को पत्र या आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी।
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