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    Home»छत्तीसगढ़»शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकेंगे राजनैतिक दल के व्यक्ति
    छत्तीसगढ़

    शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकेंगे राजनैतिक दल के व्यक्ति

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 22, 2025
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    उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने निर्वाचन घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे।
    जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार उन्हें इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर संधारित करने तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया है। इसी तरह ठहरने वाले का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित करने के लिए एक रजिस्टर संधारित करने कहा गया है जिसमें आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाए। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
    इसके लिए शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी कांकेर द्वारा एवं अनुविभागीय मुख्यालयों में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अन्य अधिकारी की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखा जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रतानुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक नगरपालिका परिषद कांकेर, नगर पंचायत चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर सीमा क्षेत्रों में प्रभावशील होगा।

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