Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बदल रही तस्वीर : शुभम राठौर का परिवार बना ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण
    • चेयरमेन सुबोध कुमार सिंह ने आंधी-बारिश में बिजली बहाल करने वाले कर्मियों को किया पुरस्कृत
    • दिलचस्प:एयरोप्लेन में क्लास! राजस्थान के इस सरकारी स्कूल ने चलाई ‘एजुकेशन एयरलाइन’…
    • दृष्टिबाधा नहीं बनी बाधा, जयमंती के सपनों को मिली डिजिटल उड़ान
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ‘गजरथ यात्रा’ पुस्तक का किया विमोचन
    • गोपालगंज :मस्‍ज‍िद में घुसकर इमाम की चाकू से गोदकर हत्‍या, ग्रामीणों ने नहीं उठने द‍िया शव…
    • औद्योगिक निवेश से रोजगार का नया आधार बन रहा नवा रायपुर अटल नगर
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सावन सोमवार और नागपंचमी पर श्री फलेश्वरनाथ महादेव की पूजा-अर्चना की
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Monday, August 17
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»खान सर को बड़ी राहत, कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
    BREKING NEWS

    खान सर को बड़ी राहत, कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJune 9, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    पटना के मशहूर शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बता दें ‘ग्लोबल स्टडीज’ के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का मामला दर्ज किया गया था।

    10 जून को होगी अगली सुनवाई

    मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी भी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक फैजल खान के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। बता दें खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

    वहीं, इसी मामले में ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो गार्डों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से सभी सबूत पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी, जबकि रोशन आनंद की याचिका पर फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। बीते कल सोमवार को रोशन आनंद मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। तब छात्रों ने उनकी रिहाई के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    बंगाल: बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास होटल में भीषण आग, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

    August 17, 2026

    अनुराग जैन ने नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में संभाला कार्यभार

    August 17, 2026

    मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट का किया शुभारंभ, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को नई मजबूती

    August 16, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.