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    IG रैंक के IPS को तेलंगाना हाई कोर्ट की लताड़, कायर, डरपोक, जल राक्षस को HYDRAA चीफ पद से तुरंत हटाने का आदेश

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJuly 28, 2026
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    हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) और उसके कमिश्नर एवी रंगनाथ को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह तब हुआ, जब कमिश्नर ने बार-बार कोर्ट के आदेशों की खुलेआम और व्यवस्थित रूप से अनदेखी की। नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें तुरंत पद से हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिल कुमार जुकांती ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि जल्द से जल्द उनकी जगह किसी उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि सिर्फ डेढ़ साल के अंदर IPS अधिकारी (जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं) के खिलाफ अवमानना के 63 मामले दर्ज हुए और इतने सारे आदेशों का उल्लंघन किया गया।

    तेलंगाना हाई कोर्ट को रजिस्ट्री से मिले आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में हाई कोर्ट में अवमानना ​​के 9200 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 63 मामले HYDRAA के खिलाफ थे। बेंच ने मामले की तुलना ग्रीक पौराणिक कथाओं के विशालकाय सांप जैसे जल-राक्षस ‘हाइड्रा’ से की।

    जल राक्षस हाइड्रा से तुलना

    हाई कोर्ट ने कहा कि मामला जल राक्षस हाइड्रा की याद दिलाता है, जिसके कई सिर थे और जिसमें दोबारा अंग उगाने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे उसे लगभग अजेय माना जाता था। जज ने कहा कि हाइड्रा की दोबारा अंग उगाने की अद्भुत और डरावनी क्षमता उसे उन लोगों के लिए लगभग अजेय बनाती थी जो उसे हराने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ऐसी HYDRAA को देश के नागरिकों जैसे मज़बूत विरोधियों पर हावी होने की इजाजत देती है, तो यह न्यायपालिका के लिए विनाशकारी होगा, जो देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।

    नुकसान की भरपाई HYDRAA को करने का आदेश

    जज ने यह आदेश सिकंदराबाद के लोथकुंटा में शांता श्रीराम कंस्ट्रक्शंस की 40 एकड़ जमीन पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके तोड़-फोड़ करने के आरोप में अवमानना ​​मामले की सुनवाई के दौरान दिया। जज ने कहा कि इसके कारण जो नुकसान (तोड़-फोड़) हुआ है, उसकी भरपाई उन्हें (HYDRAA) अपनी जेब से करनी होगी।

    हाई कोर्ट ने हलफनामे पर जताई नाराजगी

    एडवोकेट जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी ने कोर्ट से अवमानना ​​मामले को बंद करने का आग्रह किया, जबकि याचिकाकर्ता के वकील एम. हरीश कुमार ने कहा कि दायर हलफनामे में यह नहीं बताया गया कि ढांचों को क्यों तोड़ा गया, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का कारण क्या था, और उन्होंने अधिकारी को कड़ी सजा देने की मांग की। सुनवाई के पहले घंटे में आए इस मामले को जज ने हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया और AG को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।

    अफसर की माफी की खारिज

    दोपहर में, जज ने AG को फिर से बताया कि हालांकि अदालत की अवमानना ​​के मामले में उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी, फिर भी उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि अवमानना ​​करने वाला अधिकारी IG रैंक का सीनियर अधिकारी है, जो सेक्रेटरी के बराबर होता है और जिसका काम सिर्फ सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना है। जस्टिस अनिल कुमार ने AG से कहा कि इस तरह अदालत के आदेशों को न मानना ​​बहुत गंभीर बात है। कृपया अपने अधिकारियों को समझाएं।

    अफसर को बताया डरपोक और कायर

    अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारी की मांगी गई माफी को खारिज करते हुए, जज ने कहा कि बार-बार अदालत के आदेशों को न मानने जैसे अवमाननापूर्ण काम करने वाले अधिकारी को बनाए रखने से कानून का शासन गंभीर खतरे में पड़ जाता है। अधिकारी को डरपोक और कायर बताते हुए अदालत ने कहा कि माफी मांगना पछतावे का काम है और जब तक इसे जल्द से जल्द और अच्छे मन से न मांगा जाए, इसमें पछतावे का भाव नहीं होता और इसलिए इसे खारिज किया जा सकता है।

    जज ने कहा कि अगर माफी तब मांगी जाती है जब अवमानना ​​करने वाले (अधिकारी) को लगता है कि अदालत सजा देने वाली है, तो वह माफी नहीं रह जाती, बल्कि एक डरपोक और कायर व्यक्ति का काम बन जाती है। यह देखते हुए कि HYDRAA का काम सिर्फ सरकारी संपत्ति जैसे सड़कों, नहरों आदि की सुरक्षा करना था और वह भी राज्य सरकार और GHMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की। जज ने सवाल किया कि जब याचिकाकर्ता का मामला अलग-अलग स्तरों पर अंतिम रूप से तय हो चुका था और डिवीजन बेंच ने भी उसे सही ठहराया था, तो HYDRAA ने उस प्रॉपर्टी में घुसकर तोड़-फोड़ क्यों की?

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