Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • छत्तीसगढ़:कन्या भोज करने के लिए अपने घर से निकली बच्ची की रेप के बाद हत्या, कोर्ट ने आरोपी चाचा को सुनाई मृत्यु दंड की सजा…
    • छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़-केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से निर्देश जारी, स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य
    • छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 16 सितंबर का वेदर अपडेट जारी…
    • जल संरक्षण और हर घर तक स्वच्छ पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
    • नवा रायपुर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिली नई पहचान
    • राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सपरिवार देखी फिल्म ‘हनुमान अंश’
    • अधिक दर पर शराब बेचने वालों पर शिकंजा
    • जनकल्याण और जनभागीदारी का व्यापक अभियान बने ‘सेवा संकल्प अभियान’ : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Friday, September 11
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»छत्तीसगढ़: तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
    BREKING NEWS

    छत्तीसगढ़: तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inSeptember 10, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) ने राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नए नियम तय कर दिए हैं। नया आदेश पूर्व में जारी विभागीय अधिसूचनाओं तथा संबंधित पुराने परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती परीक्षाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुल 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

    • समूह-1 (तृतीय श्रेणी – अभियांत्रिकीय सेवाएं): इसमें उप अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) के पदों के लिए संबंधित विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक की डिग्री अनिवार्य की गई है।
    • समूह-2 (तृतीय श्रेणी – स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर): इसे तीन उप समूहों में बांटा गया है। इसमें सहायक प्रबंधक, श्रम निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, पटवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो-टायपिस्ट, केमिस्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ पद के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा या शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन प्रमाण पत्र तय किया गया है।
    • समूह-3 (तृतीय श्रेणी – शैक्षणिक सेवाएं): शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, पी.टी.आई. तथा विशेष शिक्षकों के लिए उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, बी.एड. या डी.एड. की अर्हता निर्धारित की गई है।
    • समूह-4 (तृतीय श्रेणी – वर्दीधारी सेवाएं): सूबेदार, उप निरीक्षक, आरक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक और वनरक्षक जैसे पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक अर्हताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।
    • समूह-5 (तृतीय श्रेणी – विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं): इसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, ड्रेसर और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जैसे पद शामिल हैं, जिनके लिए संबंधित विषय में 10+2 (जीव विज्ञान/विज्ञान), बी.एस.सी. नर्सिंग या डिप्लोमा आवश्यक है। PDF
    • समूह-6 एवं समूह-7 (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी – हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्तर): इसमें सहायक मानचित्रकार, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, और ट्रेडमेन के पदों को रखा गया है।

    स्थानीय निवास व परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुख्य नियम:

    1. छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य: अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य रखा गया है।
    2. परीक्षा प्रणाली: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) द्वारा सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा (भाग-अ) आयोजित की जाएगी। वहीं, संकाय विशिष्ट पदों के लिए विभागों के परामर्श से अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) का आयोजन किया जा सकेगा।
    3. अन्य शर्तें: पदों के इस समूह-वार वर्गीकरण का वेतनमान से कोई संबंध नहीं होगा। इसके अलावा, अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षित आरक्षक, वनरक्षक व जेल प्रहरी के पद तथा बस्तर फाइटर एवं राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पद कर्मचारी चयन मंडल की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।
    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    छत्तीसगढ़:कन्या भोज करने के लिए अपने घर से निकली बच्ची की रेप के बाद हत्या, कोर्ट ने आरोपी चाचा को सुनाई मृत्यु दंड की सजा…

    September 11, 2026

    छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़-केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से निर्देश जारी, स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य

    September 11, 2026

    जल संरक्षण और हर घर तक स्वच्छ पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    September 11, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.