बिलासपुर, 2 दिसंबर 2024 /कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला खनि अधिकारी के नेतृत्व में खनि अमला बिलासपुर द्वारा आज लगातार दूसरे दिन 01 दिसंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी,कछार, लोफ़दी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी, नीरतू, घुटकू , सरकंडा, दर्री, सिरगिट्टी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में 2 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर व गिट्टी तथा 04 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी एवं सरकंडा के अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी 6 वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है एवं आगे शास्ति की कार्यवाही की जा रही है। खनि अमला द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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