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    Home»छत्तीसगढ़»रबी फसल बीमा के लिए आवेदन 31 तक
    छत्तीसगढ़

    रबी फसल बीमा के लिए आवेदन 31 तक

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inDecember 12, 2024
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    गरियाबंद 12 दिसम्बर 2024/ राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के कृषकगण रबी मौसम में फसल बीमा के लिए 31 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते है। जिले में विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम पोखरा, रावड़ कुम्ही, धुरसा एवं विकासखण्ड छुरा के ग्राम दादरगांव, हरदी, खट्टी, रजनकटा, पोंड़, आसरा, मोहतरा को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल के रकबा अनुसार अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले के समस्त अधिसूचित ग्रामों में 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर 2024 तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अधिसूचित फसल गेंहू सिंचित एवं चना फसल का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम निर्धारित किया गया है तथा योजनांतर्गत भू-धारक व बटाईदार किसान सम्मिलित हो सकते है। रबी मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है, कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। गेहूं सिंचित हेतु बीमित राशि 35 हजार (प्रीमियम राशि रू.525 प्रति हे.), चना हेतु 36 हजार (प्रीमियम राशि रू.540 प्रति हे) निर्धारित किया गया है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है। अतः जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए किसान भाईयों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए समिति संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर किसान फसलों का बीमा करा सकते है।

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