रायपुर। छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक सभी शासकीय/अर्द्धशाकीय/ केन्द्रीय कार्यालयांे एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।
स्थानीय निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।
Trending
- रविशंकर जलाशय की सुरक्षा के लिए गेटों की मरम्मत एवं आवश्यक कार्यों हेतु 65.50 करोड़ रुपए की मिली प्रशासनिक स्वीकृति
- सफलता की कहानी-बिना केमिकल, बंपर मुनाफाः डोलनारायण की जैविक मिर्च ने बाजार में मचाई धूम
- सायंतन बनर्जी जन्म से नेत्रहीन,लेकिन उन्होंने हौसले से बड़ी मिसाल कायम की आज वह शिक्षक, RJऔर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे काम…
- आईपीएल2026:रायपुर में होटलों की बुकिंग 10-10 हजार रुपए तक हुई महंगी, हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ीं
- बड़ा अपडेट:तमिलनाडु में विजय सरकार का रास्ता साफ, VCK के समर्थन से मिला बहुमत
- शुभेन्दु अधिकारी के पीए के कत्ल की गुत्थी सुलझाने गुजरात से बुलाई गई जांच टीम
- भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज केस के सस्पेंड किए सभी 7 इंजीनियर बहाल
- साइबर अपराध पर हाईकोर्ट सख्त, FIR रद्द करने से किया इनकार

