बालोद, 23 जनवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने 20 जनवरी से नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2025 हेतु आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत जिले के जनप्रतिनिधियों को आबंटित किए गए सभी वाहनों को तत्काल वापस लेने के निर्देश जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा 20 जनवरी को की गई है। उक्त तिथि से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगर पालिकाओं के ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो इन वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकार की अनुमति विधानसमा सदस्यों, संसद सदस्यों, रजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अधवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नहीं दिये जाने का आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश है।
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