शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला घोषित नहीें किया था। बचाव पक्ष ने जमानत तर्क देतेे हुए बताया है कि शराब घोटाले के आरोपित लक्ष्मीनारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि अनके पक्षकार का शराब घोटाले और मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन पक्ष ने बताया है कि शराब घोटाले के तहत अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। वह करीब 1,000 करोड़ रूपये के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपित है। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है।
Trending
- “युद्ध अंत के करीब है”, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दी बड़ी बात
- गुजरात टाइटंस ने फ़ाइनल में बनाई जगह, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया, कप्तान गिल ने जड़ा शतक
- 80 किलो की डमी, बेल्ट और 3D सीन रिक्रिएशन के जरिए खुलेगा राज, त्विषा शर्मा मौत के मामले में CBI की जांच तेज
- RBI कर रहा प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार, अपने 14 साल पुराने प्रस्ताव को दे सकता है मंजूरी
- पहले मारी गोली, फिर शवों को कुल्हाड़ी से काटा, जमीन विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या
- बैन:दिल्ली में नहीं मिलेगी फ्रांस की ये मशहूर शराब, 3000 करोड़ के टैक्स केस में कंपनी को कोर्ट से भी झटका…
- जीवनसाथी बना ‘जल्लाद’,हसबेंड ने गला रेतकर बीवी को उतारा मौत के घाट…
- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की सीतापुर सीट से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो इन दिनों काफी चर्चा में…

