शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला घोषित नहीें किया था। बचाव पक्ष ने जमानत तर्क देतेे हुए बताया है कि शराब घोटाले के आरोपित लक्ष्मीनारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि अनके पक्षकार का शराब घोटाले और मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन पक्ष ने बताया है कि शराब घोटाले के तहत अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। वह करीब 1,000 करोड़ रूपये के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपित है। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है।
Trending
- अजीबोगरीब मामला:काला जादू के आरोप में महिला गिरफ्तार, जज की कुर्सी पर सरसों छिड़क रही थी…
- राजिम की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी, बना नगर पालिका,राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना
- विधानसभा परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत हुआ वृहद पौधरोपण: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा
- वीबी- जीरामजी के अंतर्गत सारंगढ़ में स्व-सहायता समूहों की अभिनव पहल, 30 हजार सीड बॉल का वितरण
- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान को मिल रही व्यापक जनभागीदारी
- खड़गंवा के गज्जूपानी जलाशय के लिए 3 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत
- डबरी निर्माण से बदली बस्तर के किसान सोनधर की तकदीर
- बालोद में ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान बना जनआंदोलन

