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37 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने ज्वाइनिंग का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) परीक्षा 2021 में हुए कथित फर्जीवाड़े की सीबीआइ जांच के बीच गुरूवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से राज्य सरकार को झटका लगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरू की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि उन 37 चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए, जिनके खिलाफ सीबीआइ ने अब तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की है। यह फैसला उक्त अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो सीबीआई जांच के कारण नियुक्ति से वंचित थे।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। जब तब जांच पूरी नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग देना उचित नहीं है।

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