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    Home»BREKING NEWS»राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना, 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने…
    BREKING NEWS

    राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना, 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने…

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 1, 2026
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    द्रौपदी मुर्मु
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    नई दिल्ली। पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।

    यह नया कानून पेपर लीक रोकने और सरकारी व प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

    सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राज्यसभा ने गुरुवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले ही पारित कर दिया था। जिस पर अब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है।

    केंद्र सरकार के अनुसार, इस नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और लाखों युवाओं के भविष्य व हितों की सुरक्षा करना है।

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