Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर दी बधाई
    • आधुनिक तकनीक से वन संरक्षण को नई दिशा
    • जीपीएम का ‘विष्णुभोग’ चावल बना महिलाओं की समृद्धि का नया ब्रांड, आधे घंटे में 45 हजार रुपये से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री
    • छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को उपहार
    • माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया जाएगा “दीदी के गोठ” का वार्षिकोत्सव
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से झारखंड के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर से की सौजन्य भेंट
    • रात भर चली जद्दोजहद, सुबह होते ही चोरों का बना ‘कार्टून’ शो…
    • स्वेच्छानुदान मद से सुदूर वनांचल स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल, मांझीगुडा को 10 कंप्यूटर प्रदत्त
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Wednesday, July 8
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»CG-PSC भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारियों की जमानत दूसरी बार खारिज
    BREKING NEWS

    CG-PSC भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारियों की जमानत दूसरी बार खारिज

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 28, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    बिलासपुर  CGPSC भर्ती घोटाले में फंसे आरोपियों को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में दूसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

    मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल एक सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इससे लाखों युवाओं की भावनाएं, उनका करियर और भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर आरोपों की जांच अभी जारी है और केवल लंबे समय से हिरासत में होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा।

    उल्लेखनीय है कि आरोपियों पर अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों के करीबियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रश्नपत्र लीक करने और चयन प्रक्रिया में व्यापक धांधली करने के आरोप हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच फिलहाल सीबीआई द्वारा की जा रही है।

    जांच के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। जांच में यह भी सामने आया है कि एक निजी कंपनी से सीएसआर मद के तहत 45 लाख रुपये एक एनजीओ को दिए गए, जिसकी अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी थीं। इसके बदले प्रश्नपत्र लीक किए जाने का गंभीर आरोप है।

    हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर CGPSC घोटाला सुर्खियों में आ गया है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल और गहरे हो गए हैं।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर दी बधाई

    July 7, 2026

    जीपीएम का ‘विष्णुभोग’ चावल बना महिलाओं की समृद्धि का नया ब्रांड, आधे घंटे में 45 हजार रुपये से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री

    July 7, 2026

    छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को उपहार

    July 7, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.