सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष पुरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून का अपमान नहीं है।
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