Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • छत्‍तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग
    • राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा के निवास पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय
    • सेवा की कहानी: आयुष्मान कार्ड से शिशु खलखो को इलाज के खर्च की चिंता से मिली राहत
    • जंगल की महक से बाजार की पहचान तक पहुंचा महुआ
    • चंपारण्य में ₹73.42 करोड़ के महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स को केंद्र की मंजूरी
    • जनसेवा ही सुशासन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल
    • उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चा
    • बैटरी चलित ट्रायसायकल से बदला 75% अस्थिबाधित सोमारू का जीवन, मिली आत्मनिर्भरता की नई उड़ान
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Tuesday, September 22
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»मुख्य समाचार»…सरकार का नया नियम- टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स पर भी दिखेगा Veg-Non Veg का सिंबल
    मुख्य समाचार

    …सरकार का नया नियम- टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स पर भी दिखेगा Veg-Non Veg का सिंबल

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inSeptember 22, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली: खाने-पीने की चीज़ों के बाद अब बाजार में मिलने वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को खरीदना और भी आसान और पारदर्शी हो जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पैकेजिंग नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर भी शाकाहारी (Veg) और मांसाहारी (Non-Veg) का निशान लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन प्रोडक्ट्स के लिए लेबलिंग की ज़रूरतों को तय करने के लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011’ में बदलाव किया है।
    यह बदलाव सोमवार से लागू हो गया है। 

    बदले हुए नियमों के तहत, पूरी तरह शाकाहारी सामग्री से बने प्रोडक्ट्स पर हरा बिंदु लगाना अनिवार्य होगा।  अगर किसी प्रोडक्ट में जानवर से जुड़ा कोई भी तत्व (Animal-derived ingredients) मौजूद है, तो उस पर लाल या भूरा बिंदु दिखेगा। इतना ही नहीं यह निशान प्रोडक्ट के मुख्य डिस्प्ले पैनल पर सबसे ऊपर की तरफ लगाना होगा, ताकि ग्राहक सामान खरीदते समय पहली ही नज़र में पहचान सकें। 

    किन-किन चीज़ों पर लागू होगा नियम?
    इस नोटिफिकेशन में खास तौर पर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, दूसरे कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज़ को शामिल किया गया है।  जैसे कि…
    -टूथपेस्ट और माउथवॉश
    -नहाने के साबुन और बॉडी वॉश
    -शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल
    -स्किन क्रीम, मेकअप और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स

    गौरतलब है कि अब तक भोजन पर हरा और लाल निशान देखना आम बात थी, लेकिन टॉयलेटरीज़ और कॉस्मेटिक्स पर सामग्री को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। कई साबुन और टूथपेस्ट में एनिमल फैट या अन्य नॉन-वेज डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। इस फैसले से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी। 

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    फरीदाबाद में ड्यूटी पर तैनात हवलदार को लगी गोली; इलाज के दौरान तोड़ा दम

    September 22, 2026

    जमुई छेड़खानी कांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर, गोली लगने से नंदन घायल; हरेराम का टूटा पैर…

    September 22, 2026

    जमुई में किशोरी से बदसलूकी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, BJP बोली- मुख्य आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा

    September 22, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.