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    Home»मुख्य समाचार»सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा, क्या जब्त खाते से कुछ रकम TMC के रोजमर्रा खर्चे के लिए हो सकता है जुगाड़
    मुख्य समाचार

    सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा, क्या जब्त खाते से कुछ रकम TMC के रोजमर्रा खर्चे के लिए हो सकता है जुगाड़

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 4, 2026
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    कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट के फ्रीज किए गए बैंक खातों से कुछ रकम निकालकर पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और इसके साथ ही यह भी पूछा है कि क्या इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की मदद ली जा सकती है? केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) SV राजू ने जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले की बेंच को बताया कि वह इस मामले में निर्देश लेंगे। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की।

    सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट (जो इस मामले में याचिकाकर्ता है) की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है।

    ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल

    सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने ED द्वारा फ्रीज किए गए TMC के तीन बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए उस गुट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का ज़िक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि विवादित आदेश में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 36 अलग-अलग खाते हैं जिन्हें जब्त नहीं किया गया है। यह बात असलियत में गलत है।

    ईडी के वकील ने दी यह दलील

    राजू ने इन दलीलों का विरोध किया और बेंच को बताया कि जांच चल रही है। ASG ने यह भी आरोप लगाया कि उन खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ASG ने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून न केवल असल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी है। हम इसे रोक रहे हैं। जब राजू ने दावा किया कि यह लगातार होने वाला अपराध है, तो सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया और सवाल उठाया कि जब बैंक खाते पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं, तो ऐसा तर्क कैसे दिया जा सकता है।

    बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट ने राजनीतिक पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए तीन बैंक खातों के संचालन की देखरेख के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया था। इसी चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्या पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए स्पेशल ऑफिसर को कुछ रकम जारी की जा सकती है।

    टीएमसी के अकाउंट में 440.42 करोड़ रुपये

    ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तीन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिनमें कुल मिलाकर ₹440.42 करोड़ जमा थे। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, गैर-कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा करने और कुछ पार्टी अकाउंट्स के ज़रिए संदिग्ध पैसे को इधर-उधर करने का आरोप लगाया गया था।

    क्या है पूरा मामला

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED के डेबिट-फ्रीज किए गए तीन अकाउंट्स के अलावा, पार्टी के नाम पर 36 और अकाउंट्स थे, जिनमें लगभग ₹164 करोड़ जमा थे। इसके बाद, TMC के ममता बनर्जी गुट ने ED द्वारा ECIR (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। ECIR, FIR के बराबर ही होती है।

    अधिकारियों के अनुसार, ED की शुरुआती जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच TMC के बैंक अकाउंट्स से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को लगभग ₹160 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। आरोप है कि इसी दौरान कंपनी ने ₹82.96 करोड़ एक और नई बनी कंपनी को ट्रांसफर किए।

    अधिकारियों का दावा है कि इस कंपनी को एक बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से ₹112 करोड़ का इस्तेमाल कथित तौर पर एम्ब्रेयर लिगेसी 600 बिज़नेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था। यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें पार्टी को कोई अंतरिम राहत देने से कलकत्ता हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई थी।

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