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    Home»छत्तीसगढ़»30 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना…
    छत्तीसगढ़

    30 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना…

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inApril 8, 2026
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    कोंडागांव –  जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र  कोण्डागांव की ओर से सभी उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत हालर मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पापड़, बेकरी, नमकीन और मिठाई निर्माण जैसे विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) अनुदान का प्रावधान है। इच्छुक व्यक्तिगत उद्यमी, महिला स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां कोटेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल और पिछले 6 माह के बैंक स्टेटमेंट जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला स्रोत व्यक्ति के माध्यम से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही, जिले के सभी बैंक प्रबंधकों से भी अनुरोध है कि योजना की बढ़ी हुई समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करें। विस्तृत जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोण्डागांव में संपर्क करें।

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