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    Home»छत्तीसगढ़»आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी
    छत्तीसगढ़

    आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 22, 2025
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    गरियाबंद 21 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान लोक शांति की सुरक्षा के लिए लायसेंससियों से आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 के तहत गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा कराने आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने में एवं दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
    यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगें। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड-वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 18 लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस आदेश से वे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हे मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगें। आदेश में कहा गया है कि 20 जनवरी 2025 से नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए, गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगें।

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