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    Home»छत्तीसगढ़»ईवीएम मशीनों के संबंध में मीडिया कार्यशाला हुई संपन्न
    छत्तीसगढ़

    ईवीएम मशीनों के संबंध में मीडिया कार्यशाला हुई संपन्न

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inFebruary 4, 2025
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    दंतेवाड़ा, 03 फरवरी 2025। नगरीय निर्वाचन 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में आज जिला कार्यालय प्रथम तल के सभा कक्ष में जिला के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के कार्यशाला का आयोजन अपर कलेक्टर राजेश पात्रे के अध्यक्षता में किया गया था। बैठक में बताया गया कि अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सफेद लेबल में अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाना होगा, और इस प्रक्रिया की पुष्टि बीप की छोटी आवाज से होगी। इसके बाद, पार्षद पद के लिए गुलाबी लेबल में उम्मीदवार के सामने बटन दबाने पर बीप की लंबी आवाज सुनाई देगी, जिससे मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही, सभी सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया गया कि वे मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। साथ ही उन्हें जानकारी दी गई कि नगरीय निकायों के हर वार्ड में डेमो ईव्हीएम मशीन के माध्यम से लोगों को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराने के साथ-साथ उनके जिज्ञासाओं का भी समाधान किया जा रहा है।
    कार्यशाला में बताया गया कि नगरीय निकायों में प्रत्येक मतदाता दो पदों अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए मतदान करेगा। मतदान दल की ओर से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक। द्वारा मतदाता के सत्यता की पुष्टि हो जाने, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि और हस्ताक्षर आदि हो जाने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ’’सीयू’’ पर ’’बैलेट’’ बटन दबा कर मत जारी करेगा। इसके साथ ही ’’सीयू’’ पर हरा बल्ब और ’’बीयू’’ पर लाल बल्ब जल जायेगा मतदाता क्रमशः दो पदों के लिए एक एक करके मतांकन करेगा। मतदाता द्वारा दो मत डालते ही ’’सीयू’’ ’’बीयू’’ के बल्ब एक बीप की आवाज के साथ बंद हो जायेंगे। इस प्रकार मतदाता का मत अंकित हो जायेगा और अगले मतदाता के लिए मत जारी किया जा सकेगा। मतदाता के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि वह किस क्रम में मतदान करे। वह दो पदों में से किसी भी पद के लिए मतांकन कर सकता है। उसके लिए तो यह भी बाध्यकारी नहीं है कि वह दोनों पदों के लिए मतांकन करे ही। यदि वह केवल एक पद के लिए मतांकन करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु कमीशनिंग के समय मशीन दो मतों के लिए तैयार की गयी होगी। ऐसे में केवल एक मत अंकित होने पर मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए, मतदाता केवल एक मत अंकित करने की स्थिति में मशीन के सबसे नीचे (या आखिरी ’’बीयू’’ के सबसे नीचे) ’’एंड’’ बटन दबायेगा। इस प्रकार मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी हो सकेगा। मतदाता के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि वह किस क्रम में मतदान करे। वह दो पदों में से किसी भी पद के लिए मतांकन कर सकता है।’ उसके लिए तो यह भी बाध्यकारी नहीं है कि वह दोनों पदों के लिए मतांकन करे ही। यदि वह केवल एक पद के लिए मतांकन करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु कमीशनिंग के समय मशीन दो मतों के लिए तैयार की गयी होगी। ऐसे में केवल एक मत अंकित होने पर मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए, मतदाता केवल एक मत अंकित करने की स्थिति में मशीन के सबसे नीचे (या आखिरी ’’बीयू’’ के सबसे नीचे) ’’एंड’’ बटन दबायेगा। इस प्रकार मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी हो सकेगा। यदि मतदाता केवल एक पद के लिए मतदान करे और ’’एंड’’ बटन न दबा पाये तब मतदान अधिकारी ’’सीयू’’ का पावर बटन बंद करके दुबारा चालू करेगा और मतदान प्रक्रिया जारी रखेगा। यदि मतदाता किसी भी पद के लिए मतदान न करे तब भी वह ’’एंड’’ बटन दबा कर जा सकता है। यदि मतदाता ने किसी के लिए भी मतांकन नहीं किया है और ’’एंड’’ बटन भी नहीं दबाया है तब दो विकल्प हो सकते हैं, अगले मतदाता को सीधे मतांकन के लिए जाने दें या, पावर बटन बंद और चालू करने के बाद अगले मतदाता को मतांकन के लिए भेजें। किसी भी स्थिति में मतदान दल के किसी सदस्य को कक्ष में जाकर ’’एंड’’ बटन नहीं दबाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की मशीन प्रत्येक मतदाता को सामान्यतः दो मत अंकित करने का अधिकार देती है, परन्तु वह केवल किसी एक पद के लिए भी मतदान कर सकता है।
    जब मतदाता केवल एक पद के लिए मतांकन करता है तब मतगणना के समय मशीन जिस पद के लिए मतांकन नहीं हुआ है उसके लिए ’’अंडर वोट’’ दर्शाती है। यदि किसी भी पद के लिए मत अंकित न करते हुए भा वह ’’एंड’’ बटन दबाता है तो दोनों पदों के लिए ’’अंडर वोट’’ दिखायेगी। यदि मत जारी होने और कोई मतांकन न होने या केवल एक पद के लिए मतांकन होने के बाद मतदाता कक्ष से बाहर चला जाये, और पीठासीन अधिकारी अगले मतदाता को कक्ष में भेजने से पहले पावर बटन बंद और चालू करने का विकल्प उपयोग करता है तब मशीन उसे ’’अनफिनिस्ड वोटर’’ अंकित करती है। सारांश में कह सकते हैं कि मतांकन पूरी तरह मतदाता का अधिकार और उत्तरदायित्व है। यह मतदाता की जिम्मेदारी है कि या तो दो पदों के लिए पूर्ण मतदान करे। यदि वह दो पदों के लिए मतांकन नहीं कर रहा है तो उसे ’’एंड’’ बटन दबा कर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों ही स्थितियों में मतदान केन्द्र पर या अन्यथा ’’अंडर वोट’’ और ’’अनफिनिस्ड वोटर’’ का आंकड़ा मतदान दल को नहीं दिखेगा। यह केवल गणना के समय ही पता चलेगा। ’’कमिषनिंग’’ मशीन निर्वाचन का सबसे अहम चरण है। नगरीय निकाय चुनावों में यह कार्य इसलिए भी अधिक संवेदनशील हो जाता है कि प्रत्येक वार्ड के एक निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक मशीन में बेहद सावधानी से यह कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मूलचंद चोपड़ा सहित निर्वाचन दायित्वों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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