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    Home»BREKING NEWS»गुजरात पुलिस भर्ती विवाद पहुंचा हाई कोर्ट
    BREKING NEWS

    गुजरात पुलिस भर्ती विवाद पहुंचा हाई कोर्ट

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inFebruary 18, 2026
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    अहमदाबाद : गुजरात में पुलिस भर्ती के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने भावी पुलिसकर्मियों को हैरान कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई उम्मीदवारों ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच उनकी लंबाई अचानक कम हो गई है। समस्या शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के दौरान शुरू हुई, जिसमें न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर निर्धारित है। इस बार कुछ उम्मीदवारों की ऊंचाई निर्धारित सीमा से कम पाई गई, जिससे पुलिस की वर्दी पहनने की उनकी उम्मीदें अचानक टूट गईं।

    हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ साल पहले, पिछली भर्ती प्रक्रिया के दौरान, उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक थी और उन्हें अगले चरणों के लिए मंजूरी मिल गई थी। अब इस बार कम हाइट की बात कहकर उन्हें बाहर कर दिया गया।

    विभिन्न पदों के लिए किया था आवेदन

    अदालत का रुख करने वालों में गांधीनगर जिले से तुषार भालिया और गोविंद सिंधाव, बनासकांठा से पप्पू परमार और अहमदाबाद से मुकेश चौहान शामिल हैं। उन्होंने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था और पहले उनकी ऊंचाई के आधार पर उन्हें योग्य घोषित किया गया था। हालांकि, इस बार उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम पाई गई और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    हाई कोर्ट ने जमा करवाए दस हजार रुपये

    इसी तरह की याचिकाएं लगातार अदालत में आने पर, न्यायमूर्ति निर्जर मेहता ने एक छोटा सा नियम लागू किया। जस्टिस ने कहा कि हर याचिकाकर्ता को अदालत रजिस्ट्री में 10,000 रुपये जमा करने होंगे, जो ऊंचाई का दावा सही साबित होने पर वापस कर दिए जाएंगे।

    फिर से होगी लंबाई की जांच

    मामले को सुलझाने के लिए, हाई कोर्ट ने चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत दोबारा माप का आदेश दिया। उम्मीदवारों को 19 फरवरी को सोला स्थित जीएमईआरएस सिविल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के समक्ष अपनी जमा राशि के प्रमाण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

    और इंच और सेंटीमीटर को लेकर आगे कोई विवाद न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें आदेश दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और 23 फरवरी, 2026 को निर्धारित तिथि पर इस अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

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