छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी निर्णय लिया है, जिसके तहत सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को अचल संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार ने यह रियायत लागू की है। यह छूट rs 25 लाख तक की सीमा वाली संपत्तियों पर देय होगी, जबकि इससे अधिक मूल्य की संपत्ति होने पर अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार सामान्य शुल्क प्रभार्य होगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिसमें लाभार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना प्राथमिक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस रियायत का लाभ पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए क्रेता को एक शपथ-पत्र और सैनिक या सैनिक की विधवा होने संबंधी आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे प्रदेश के हजारों सैन्य परिवारों को अपना घर या जमीन खरीदने में बड़ी आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा|

