राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीमा से सटी तीन किलोमीटर की पट्टी में आम लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. आदेश श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंड क्षेत्रों में लागू रहेगा.
आदेश के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा. यदि किसी किसान को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना जरूरी हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आवागमन कर सकेगा. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति तेज प्रकाश एवं तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा एवं पटाखे, बैंण्ड, डीजे आदि नहीं चलायेगा. यह प्रतिबन्ध राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा. आदेश 15 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा.
पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर प्रतिबंध
जिले से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने की संभावना है. फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के दृष्टि से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉ. अमित द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र, जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग से एवं पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है. इसमें कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा. न ही किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी. उक्त आदेश 15 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा.

