Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • बहस के बाद हुई थी मारपीट,पत्नी को मारा जोर का चांटा, हुई बेहोश, सुबह मिली लाश… घबराकर पति ने भी दे दी जान…
    • IND vs SL : पडिक्कल का शतक, पहले ही दिन टीम इंडिया ने श्रीलंका पर बनाया अपना दबदबा…
    • 5 घंटे से पानी में पड़े ‘शव’ निकालने पहुंची पुलिस, फिर हुआ फिल्मी ट्विस्ट, निकालने गए तो उठकर बैठा…
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ
    • सड़क से हो चुकी हैं गायब,भारत की आजादी के बाद की 5 सबसे यादगार कारें…
    • वंदे मातरम् पर छिड़ गया घमासान!क्या सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम को गाने से रोका? राहुल भी रहे मौजूद, BJP के आरोप पर कांग्रेस ने दी सफाई…
    • ग्रीन साड़ी के साथ कौन-सा मेकअप लगेगा बेस्ट? सावन में ऐसे लगें ट्रेंडी…
    • सेना के 5 जवान लापता,अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से चार लोगों की मौत…
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Sunday, August 16
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»सिविल कोर्ट से बड़ा अपडेट,बॉडीगार्ड पर पुलिस ने कसा शिकंजा,खान सर की राहत बरकरार…
    BREKING NEWS

    सिविल कोर्ट से बड़ा अपडेट,बॉडीगार्ड पर पुलिस ने कसा शिकंजा,खान सर की राहत बरकरार…

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJune 30, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    पटना के फेमस टीचर खान सर को फिलहाल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है और मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की है. वहीं पुलिस ने उनके बॉडीगार्ड के हथियार को अवैध होने का दावा किया है. इस पर कोर्ट ने हथियार से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी.

    कोर्ट में आज की बहस खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार पर ही केंद्रित थी. लोक अभियोजक राजेश कुमार ने कहा कि खान सर के गार्ड तालेश्वर सिंह उर्फ तालेबर सिंह के हथियार का परमिट सिर्फ यूपी के लिए है. वहीं प्रदीप को हथियार आत्मरक्षा के लिए मिला है. इन हथियारों को एजेंसी के माध्यम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

    कोर्ट ने हथियारों से जुड़े दस्तावेज मांगे

    उन्होंने बताया कि, इन हथियारों को लोकल थाने को सूचना देने के बाद ही रखा जा सकता है. खान सर ने स्थानीय थाने को सूचना नहीं दी है. गार्ड पर अवैध हथियार से फायरिंग का मामला बनता है. खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग की. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने हथियारों से जुड़े दस्तावेज मंगवाये हैं. इसलिए अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.

    दरअसल, इससे पहले पटना सिविल कोर्ट में शिक्षक फैसल खान (खान सर) और रोशन आनंद के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर सुनवाई हुई. जहां रोशन आनंद की तरफ से जुड़े दो साथियों को जमानत मिल गई, वहीं पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण कोर्ट ने खान सर की अग्रिम ज़मानत याचिका पर विचार टाल दिया. जिला और सत्र न्यायाधीश ने गौरव कुमार और अभिषेक कुमार को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी, जो रोशन आनंद गुट से जुड़े हैं.

    इस आदेश के बाद, उन्हें बेउर जेल से रिहा करने के लिए ज़मानत बॉन्ड भरने और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हुई. रोशन आनंद की तरफ से पेश वकील राघव कुमार के अनुसार, कोर्ट ने बिना कोई शर्त लगाए जमानत दे दी. कोर्ट फैसल खान की अग्रिम ज़मानत याचिका या उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों की नियमित ज़मानत याचिकाओं पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सका.

    केस डायरी पर फंसा पेंच

    सुनवाई के दौरान, जज ने पाया कि पुलिस द्वारा सौंपी गई अपडेटेड केस डायरी अधूरी थी. कोर्ट ने जांच एजेंसी को अगली सुनवाई से पहले पूरी और विस्तृत केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि अग्रिम ज़मानत याचिका अभी लंबित है, लेकिन खान सर को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जांच के दायरे में आई गोलीबारी की घटना कथित तौर पर आत्मरक्षा में नहीं की गई थी.

    पुलिस ने केस डायरी में कहा है कि खान सर के साथ मौजूद दो सुरक्षाकर्मियों ने इलाके में दहशत और डर पैदा करने के इरादे से उनके कहने पर गोली चलाई थी हालांकि, ये आरोप अभी भी चल रही जांच का हिस्सा हैं और कोर्ट ने इन पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है. खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोलीबारी की घटना में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं थी. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि फैसल खान को झूठे मामले में फंसाया गया है और आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है.

    खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद में कई आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले हैं. रोशन आनंद ने खान सर पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है और उन्हें अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या से भी जोड़ा है. इन आरोपों की अभी जांच चल रही है और कोर्ट ने इस मामले में अभी तक किसी आपराधिक दायित्व की पुष्टि नहीं की है। पुलिस को अगली सुनवाई से पहले पूरी केस डायरी जमा करने का निर्देश दिए जाने के बाद, 27 जून को होने वाली कार्यवाही से इस मामले की आगे की दिशा तय होने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    सेना के 5 जवान लापता,अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से चार लोगों की मौत…

    August 15, 2026

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के करकमलों से उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित हुए पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारी

    August 15, 2026

    सहारनपुर में ITBP के DIG की मौत:मसूरी से ट्रेनिंग करके लौट रहे थे…

    August 15, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.