Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • अवैध हथियार रखने मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 साल की जेल
    • बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे वन मंत्री श्री केदार कश्यप
    • छत्तीसगढ़:अवैध महुआ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार, शराब व मोटरसाइकिल जब्त
    • ​’एक पेड़ मां के नाम’ केवल संदेश नहीं, देशव्यापी महाअभियान: राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा
    • इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना:ICU भर्ती मां, पिता ने नवजात बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी; पोती का शव पोटली में लेकर भटकता रहा दादा…
    • प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे
    • राज्यपाल ने जिंदल विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दी उपाधियां
    • कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मृत श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Saturday, August 1
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»अवैध हथियार रखने मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 साल की जेल
    BREKING NEWS

    अवैध हथियार रखने मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 साल की जेल

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 1, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Manju Verma Arrested: बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को शनिवार के दिन अदालत से झटका लगा है. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड में सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी माना और सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई.

    अवैध हथियार का मामला, कोर्ट ने माना दोषी

    यह पूरा विवाद गैर-कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखने से जुड़ा हुआ है. विशेष न्यायाधीश बृज कुमार की अदालत ने मामले के सभी सबूतों और पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों पति-पत्नी को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कसूरवार पाया और 7 साल की कारावास की सजा तय की.

    भेजे गए जेल

    अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अपनी कस्टडी में ले लिया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

    2018 से चल रहा था मामला

    सरकारी वकील संतोष कुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला साल 2018 में बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाने में दर्ज किया गया था. लंबी सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार शनिवार को अदालत ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना, 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने…

    August 1, 2026

    ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए आज 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए, किसे नहीं मिलेगा फायदा?

    August 1, 2026

    वन विभाग की सतर्कता से टला बड़ा खतरा, केरावाहारा में तेंदुआ सुरक्षित पकड़ा गया

    August 1, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.