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    Home»छत्तीसगढ़»कार्रवाई: बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में हो रहा था मतांतरण का प्रयास, छह आरोपी गिरफ्तार
    छत्तीसगढ़

    कार्रवाई: बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में हो रहा था मतांतरण का प्रयास, छह आरोपी गिरफ्तार

    Chhattisgarh RajyaBy Chhattisgarh RajyaApril 8, 2025
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    गिरफ्तार
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    बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई स्थित अटल आवास में रविवार को आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित रूप से धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताए जाने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों को हिरासत में लिया।

    मिली जानकारी के अनुसार, अटल आवास में रहने वाली दीपा गोटेल हर रविवार को अपने निवास पर प्रार्थना सभा आयोजित करती थीं। 31 मार्च को हुई सभा में यदुनंदन नगर निवासी पास्टर दीपक सिंह सिदार और उनकी पत्नी पूजा सिदार धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी मौजूद थे। जब इस सभा की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मतांतरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया।

    पुलिस की त्वरित कार्रवाई
    घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा थाना प्रभारी निलेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दीपा गोटेल, पास्टर दीपक सिदार, पूजा सिदार, गुरविंदर सिंह, शिवकुमार धीवर और मधु कुमार केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच के बाद छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले
    इस तरह के मतांतरण से जुड़े मामले पहले भी शहर और आसपास के क्षेत्रों में सामने आ चुके हैं। हिंदू संगठनों द्वारा कई बार धार्मिक सभाओं की आड़ में धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर विरोध जताया गया है। बावजूद इसके, ऐसे आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के कराए जा रहे हैं।

    कानून का स्पष्ट प्रावधान
    छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत बिना अनुमति या दबावपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह के आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है, खासकर जब बड़ी संख्या में लोग जुटते हों। किसी भी तरह की धर्मांतरण की आशंका होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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