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भूपेश बघेल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका इस अहम मामले को लेकर

भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका रद्द करने की मांग

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब नियमित रूप से सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका को तकनीकी आधारों पर खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय की गई है।

यह याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। याचिका में भ्रष्ट आचरण से संबंधित कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी।

भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को तकनीकी आपत्तियों के आधार पर खारिज करने की अर्जी दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

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