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    Home»राष्ट्रीय»हम तो खुद पीड़ित हैं जज साहब…गोवा अग्निकांड के आरोपी नाइटक्लब मालिकों ने कोर्ट में लगाई गुहार
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    हम तो खुद पीड़ित हैं जज साहब…गोवा अग्निकांड के आरोपी नाइटक्लब मालिकों ने कोर्ट में लगाई गुहार

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inDecember 10, 2025
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    नाइटक्लब में बीते रविवार को भीषण आग लग गई थी। इसमें 25 लोग जिंदा जल गए थे। गोवा पुलिस ने अब तक इस मामले में तकरीबन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। इसी बीच बुधवार को लूथरा ब्रदर्स की ओर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। इस याचिका में दावा किया गया है कि लूथरा ब्रदर्स को बिना आधार और बेवजह इस अग्निकांड में आरोपी बनाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने मामला समझने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और गोवा सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई गोवा सरकार का जवाब आने के बाद फिर होगी।

    जिस समय नाइटक्लब में आग लगी, उस समय फ्लोर पर डांस चल रहा था। अचानक मची अफरातफरी के बीच इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग तीन दर्जन लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस एक्‍शन शुरू होने से पहले ही इस क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए। बाद में पता चला कि दोनों भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। बुधवार को लूथरा ब्रदर्स की ओर अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाकर तर्क दिया कि लूथरा ब्रदर्स के तीन बिजनेस पार्टनर्स हैं और वे कई यूनिट्स चलाते हैं।

    HT की रिपोर्ट के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की अदालत में दायर याचिका में खुद को पीड़ित बताया था। उनका कहना था कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है और गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। लूथरा ब्रदर्स के वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत को बताया कि लूथरा ब्रदर्स की सभी फर्मों का रोजमर्रा का संचालन फ्रेंचाइज मैनेजर देखते हैं। जिस नाइटक्लब में आग लगी, उसकी जिम्मेदारी भी संचालन टीम की है। इसलिए मालिकों को न परेशान किया जाए। लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और पहले गोवा सरकार का जवाब सुना जाएगा।

    आग दुर्घटना के बाद गिरफ्तारी की आशंका में दोनों भाई थाईलैंड चले गए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका डाली और भारत लौटने की अनुमति मांगी। याचिका में दावा किया गया कि वे घटना के समय क्लब में मौजूद नहीं थे, क्लब के डे-टू-डे ऑपरेशन्स पार्टनर्स और मैनेजर्स संभालते हैं, इसलिए उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं डाली जा सकती। अदालत ने पूरा मामले सुनने के बाद लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर फैसला देने से मना कर दिया। दूसरी ओर, गोवा पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच में जुटी है और कई स्तरों पर लूथरा ब्रदर्स की जवाबदेही तय की जा रही है।

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