Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: नगरीय प्रशासन विभाग ने 66 अभियंताओं के किए तबादले, देखें पूरी सूची
    • “ये मेरे पिता और दादी की गलती है”, फांसी के फंदे पर लटका मिला 20 वर्षीय VFX डिजाइनर का शव, दीवार पर लिखा मिला सुसाइड नोट
    • शाला प्रवेश उत्सव में गूंजा शिक्षा का उत्साह, मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत
    • रायपुर के पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज में 20 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं, कुल संख्या हुई 250
    • भोरमदेव में इको-टूरिज्म को मिली नई पहचान, उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव और 6 किमी लंबे इको ट्रेल का किया शुभारंभ
    • आदित्य कुमार चंद्राकर बने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के युवा संगठन के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक
    • मुंबई में डिप्टी सीएम पवन कल्याण के दाएं कंधे की सर्जरी, 2016 में लगी चोट से दर्द में थे
    • मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की थलपति विजय की छोड़ी सीट समेत 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर लगाई रोक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Saturday, July 11
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»BREKING NEWS»31 दिसंबर तक अगर नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय, जानें डिटेल्स
    BREKING NEWS

    31 दिसंबर तक अगर नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय, जानें डिटेल्स

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inDecember 24, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PAN बंद होने से आपको ITR भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है. अगर आपने ITR भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है और फिर नया पैन लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा.

    सरकार ने अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. वहीं आधार-पैन को लिंक करने की डेडलाइन अब नजदीक, जो कि 31 दिसंबर 2025 है. जो लोग 31 दिसंबर तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय हो सकता है.

    वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल को दी गई अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN मिला था, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वह 31 दिसंबर तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को दें यानी आधार-पैन को लिंक करें. साथ ही जिन लोगों का पैन आधार एनरोलमेंट ID से बना था, उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि वह आधार नंबर मिलने के बाद अपना पैन और आधार लिंक करें.

    जो लोग अपना पैन-आधार लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के कई वित्तीय काम अटक सकते हैं जैसे ITR और रिफंड की प्रक्रिया रुक जाएगी, TDS/TCS ज्यादा दर से कट सकता है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और KYC से जुड़े काम अटक सकते हैं.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    रायपुर के पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज में 20 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं, कुल संख्या हुई 250

    July 11, 2026

    भोरमदेव में इको-टूरिज्म को मिली नई पहचान, उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव और 6 किमी लंबे इको ट्रेल का किया शुभारंभ

    July 11, 2026

    पुरानी दिल्ली को मिली नई पहचान, SRDC का बदला नाम

    July 11, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.