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    Home»छत्तीसगढ़»2% महंगाई राहत (डीआर) के आदेश में विलंब के विरोध में 5 अगस्त को प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को सौंपा जाएगा ज्ञापन
    छत्तीसगढ़

    2% महंगाई राहत (डीआर) के आदेश में विलंब के विरोध में 5 अगस्त को प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को सौंपा जाएगा ज्ञापन

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 4, 2026
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    रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने राज्य के सभी पेंशनरों से आह्वान किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से स्वीकृत 2% महंगाई राहत (डीआर) का लाभ छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को अब तक एरियर सहित प्रदान नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार, 5 अगस्त 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

    महासंघ के प्रांताध्यक्ष श्री वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत का लाभ पहले ही दे चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे राज्य के लाखों पेंशनरों में निराशा और असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच महंगाई राहत संबंधी सहमति की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई राहत का आदेश एरियर सहित जारी करने में कोई प्रशासनिक बाधा शेष नहीं है। ऐसे में आदेश जारी करने में हो रही देरी उचित नहीं है।

    महासंघ की एक सूत्रीय मांग है कि जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई राहत (डीआर) का आदेश तत्काल एरियर सहित जारी कर उसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह ने प्रदेश के सभी जिला, तहसील एवं विकासखंड इकाइयों के पदाधिकारियों एवं पेंशनरों से अपील की है कि वे 5 अगस्त को आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पेंशनरों की इस न्यायोचित मांग को सशक्त रूप से शासन तक पहुँचाएं।

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