ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बोर्ड के गठन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने बोर्ड के गठन की मांग सुनने से मना करते हुए कहा कि बोर्ड गठन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगी। याचिका नेटफ्लिक्स की एक सीरीज को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि भारत में फिल्मों का सर्टिफिकेशन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC करता है। वहीं OTT के कार्यक्रम को देख कर उन्हें प्रदर्शन का सर्टिफिकेट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। चीफ जस्टिस…
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