छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में सीधी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विज्ञापित पदों में यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य या पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन पदों को अगले वर्ष के लिए आगे (carry forward) नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बजाय, उन रिक्त पदों को मेरिट सूची (प्रावीण्य सूची) के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी।
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