शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ 22 दिसंबर को चालान पेश होगा। ईओडब्ल्यू की ओर से बुधवार को चालान पेश किए जाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन, कुछ दस्तावेजी खानापूर्ति के चलते पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए न्यायिक रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसे विशेष न्यानधीश ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को 13 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। बताया जाता है कि 90 दिन की न्यायिक रिमांड की अवधि 22 दिसंबर का पूरी होगी। इसी दिन चालान का पेश किया जाएगा। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को उसके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। वहीं, प्रकरण की जांच करने के बाद 7000 पन्नों का चालान पेश कर चुकी है। वहीं चैतन्य की 61.20 करोड़ रूपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच कर दिया है। इसी प्रकरण की जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा चालान पेश किया जाना है।
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