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    Home»राष्ट्रीय»पैर- हाथ काट दो, तभी लोग कानून का पालन करेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस
    राष्ट्रीय

    पैर- हाथ काट दो, तभी लोग कानून का पालन करेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJune 2, 2026
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    बेंगलुरु: अगर किसी का हाथ या पैर काट दिया जाए, तो शायद तभी लोगों को समझ आएगा कि कानून का पालन कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई इसे हल्के में लेता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस आर. नटराज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। जस्टिस की इस टिप्पणी के साथ ही 23 साल के इंजीनियरिंग छात्र को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य का है।

    जस्टिस आर नटराज ने छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के दांत इसलिए टूट गए हैं क्योंकि हम अपराधियों से सख्ती से नहीं निपटते। अगर आप किसी का पैर या हाथ काट दें, तो शायद लोग कानून का पालन करना सीख जाएंगे। क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई इसका फ़ायदा उठाता है।

    बचाव पक्ष के वकील की दलील

    आरोपी को इस साल अप्रैल की शुरुआत में पुलिस ने पकड़ा था। वह तब से न्यायिक हिरासत में है। उसके ऊपर 2023 में अपनी एक पूर्व सहपाठी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि छात्र ने एक ऐसे अपराध के लिए जेल में लगभग दो महीने बिताए हैं जो कथित तौर पर उसने किया ही नहीं था, और ये आरोप लगभग तीन साल पुरानी घटनाओं से जुड़े हैं।

    लोग बहुत ही लापरवाही से और तो और एक रूटीन की तरह अपराध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपराधियों से कानून के तहत सख्ती से निपटा नहीं जाता… कानून की धार खत्म हो गई है, क्योंकि हम अपराधियों से सख्ती से नहीं निपटते। इसीलिए अपराध करना इतना आम हो गया है…

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    8 जून को फिर मामले की सुनवाई

    हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दोस्ती पर बातचीत करने के बहाने महिला को अपने साथ एक अपार्टमेंट में चलने को कहा था और 12 सितंबर, 2023 को उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले महिला ने सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया था।

    अगर नमक खाया है, तो पानी भी पीना पड़ेगा। उसे चार-पांच दिन और रहने दो। उसे जेल की आदत पड़ने दो। किसे पता, अगर तुम्हें सजा हुई, तो तुम्हें वापस (जेल) जाना पड़ सकता है।

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    तीन साल पहले हुई थी घटना

    रेड्डी की ओर से पेश वकील अयंतिका मंडल ने दलील दी कि आरोपी पिछले लगभग 2 महीनों से जेल में बंद है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह तर्क दिया गया कि आरोप एक ऐसी घटना से संबंधित हैं जो कथित तौर पर लगभग 3 साल पहले हुई थी, और यह कि आरोपी को लगातार हिरासत में रखने से याचिकाकर्ता के पेशेवर भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।

    अगर आप किसी का पैर या हाथ काट दें, तो शायद तभी लोगों को कानून का पालन करने की समझ आएगी।

    जस्टिस आर नटराज

    क्या है पूरा मामला

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता और आरोपी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल में सहपाठी थे। महिला ने आरोप लगाया कि जुलाई 2023 में आरोपी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और शुरू में उसने भी उसकी भावनाओं का जवाब दिया था। हालांकि, बाद में उसे आरोपी के चरित्र पर शक होने लगा और उसने उससे दूरी बना ली। 12 सितंबर, 2023 को आरोपी ने उसे अपने साथ उस अपार्टमेंट में चलने के लिए मनाया, जहां वह रह रहा था। ऐसा उनके रिश्ते पर चर्चा करने के लिए किया गया था। वहां पहुंचने पर, उसने कथित तौर पर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस घटना के कारण उसे गहरा सदमा और अवसाद (डिप्रेशन) हुआ, जिसके लिए उसने मणिपाल के KMC में इलाज करवाया। इसके बाद, औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने से पहले उसने बेंगलुरु में राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया। यह मामला उडुपी महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 375(a) और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था।

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