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    Home»क्राइम»लॉ की छात्रा ने दो सुपरवाइजर पर छेड़खानी और धमकी का लगाया आरोप, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
    क्राइम

    लॉ की छात्रा ने दो सुपरवाइजर पर छेड़खानी और धमकी का लगाया आरोप, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 26, 2025
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    रायपुर। कलिंगा यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने सरकारी भवन, मंत्रालय और सचिवालय में मेंटेनेंस का काम करने वाले दो सुपरवाइजरों के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने की रिपोर्ट राखी थाने में दर्ज कराई है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 3(5), 351(2), 74, 75(1), 78 के तहत अपराध दर्ज की है। छात्रा किस इयर की छात्रा थी, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हैं। युवती की बयान के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही।

    लॉ की छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सत्यजीत राजपूत और अमित चंद्राकर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। युवती ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि दोनों युवक उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं। पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लॉ छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाला सत्यजीत तथा उसका साथी कॉल मी सर्विस (सीएमएस) के सुपरवाइजर हैं। सीएमएस मंत्रालय सहित सरकारी बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम करते हैं।

    अफसरों के साथ पहचान होने का धौंस

    छात्रा ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें युवती ने उल्लेख किया है कि छेड़खानी का विरोध करने पर दोनों लड़के उसे धमकी देते थे। साथ ही अफसरों के साथ पहुंच तथा रसूख का भय दिखाकर उसे डराने की कोशिश करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जिन धाराओं के तहत अपराध दर्ज की है, वह गैर जमानतीय धाराएं हैं। युवती से छेड़खानी करने पर पुलिस ने छेड़खानी करने की धारा के साथ यौन उत्पीड़न, जबरन पीछा करने के साथ धमकी देने की धारा दर्ज की है।

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