Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Three Language Policy ; सुप्रीम कोर्ट में CBSE का बड़ा दावा, 47% स्कूल पहले से कर रहे पालन
    • समाधान योजना में बिजली के न्यायालयीन प्रकरणों का भी होगा त्वरित निराकरण
    • लोककला की महान साधिका डॉ. तीजन बाई की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
    • लोकतंत्र की पाठशाला बना विधानसभा परिसर: शकुंतला विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदन की कार्यवाही का किया अवलोकन
    • छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम घोषित, भर्ती रैलियां जुलाई से शुरू
    • हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के लग्जरी विला और 5-स्टार होटल प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ा
    • POCSO आरोपी, 6 हत्याओं का वॉन्टेड और 2 लाख के इनामी राजकुमार की मिली लाश
    • Breaking News-बांकीपुर उपचुनाव ; वीणा मानवी का नामांकन रद, JJD को बड़ा झटका
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Wednesday, July 15
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आदेश: अब कंपनी के बाहर दिखानी होगी मालिक का नाम, कोड नंबर और पूरी जानकारी
    छत्तीसगढ़

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आदेश: अब कंपनी के बाहर दिखानी होगी मालिक का नाम, कोड नंबर और पूरी जानकारी

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inOctober 11, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया है। ईपीएफओ, जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार यह नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली समस्त संस्थाओं को अपने परिसर के बाहर, साथ ही वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर अपनी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

    क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी व्याप्त संस्थाओं को प्रपत्र 5ए में दी गई जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इस जानकारी में भविष्य निधि कोड (PF Code), पंजीकृत मालिक का नाम, व्याप्ति तिथि (Date of Coverage), शाखाओं की संख्या, मुख्य शाखा का पता, एवं जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत संस्था आती है उसका नाम शामिल है।

    ईपीएफओ ने सभी संस्थाओं को इस आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन की सख्त समय सीमा दी है। यह कदम कर्मचारियों को उनके नियोक्ता की ईपीएफओ कवरेज स्थिति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदर्शित न करने वाली संस्थाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह नया नियम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    Three Language Policy ; सुप्रीम कोर्ट में CBSE का बड़ा दावा, 47% स्कूल पहले से कर रहे पालन

    July 14, 2026

    समाधान योजना में बिजली के न्यायालयीन प्रकरणों का भी होगा त्वरित निराकरण

    July 14, 2026

    लोककला की महान साधिका डॉ. तीजन बाई की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    July 14, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.