नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने RJD नेता लालू प्रसाद यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। लालू यादव ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में अपने और अपने परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR को रद करने की मांग की थी।
हालांकि, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी है।

