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    Home»छत्तीसगढ़»मतदान एवं मतगणना के दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी
    छत्तीसगढ़

    मतदान एवं मतगणना के दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inFebruary 10, 2025
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    राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मतदान एवं मतगणना पर शुष्क दिवस घोषित किया है। निर्वाचन क्षेत्रों में तथा निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब, मद्य भण्डारण-भाण्डागार सहित अन्य दुकानों को मतदान की तारीख से 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि को मतगणना संपन्न होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
    नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर एवं पार्षद तथा नगर पालिक परिषद् डोंगरगढ़ व नगर पंचायत डोंगरगांव, लालबहादुर नगर, छुरिया के अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में 9 फरवरी 2025 की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी 2025 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि 15 फरवरी 2025 के मतगणना समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र के सभी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब, मद्य भण्डारण-भाण्डागार सहित अन्य दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
    इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंच पदों का निर्वाचन तीन चरणों में मतगणना तिथि 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को संपन्न होगा तथा मतगणना मतदान के पश्चात होना निर्धारित है। प्रथम चरण को खण्ड राजनांदगांव अंतर्गत 15 फरवरी 2025 की शाम 3 बजे से 17 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक, द्वितीय चरण को खण्ड छुरिया अंतर्गत 18 फरवरी 2025 की संध्या 3 बजे से 20 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक तथा तृतीय चरण को खण्ड डोंगरगावं व डोंगरगढ़ अंतर्गत 21 फरवरी 2025 की संध्या 3 बजे से 23 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्रों में तथा निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें तथा आबकारी केन्द्र बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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