बालोद, 13 फरवरी 2025। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत द्वितीय चरण के मतदान हेतु बालोद जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार एवं दुकान से संलग्न आहता जैसे सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता) को 18 फरवरी की संध्या 03 बजे से 20 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले के शेष मदिरा दुकाने एवं अन्य अनुज्ञप्तियाँ पूर्व की भाँति खुली रहेगी।
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