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    Home»व्यापार»3 दिन में निपटा लें ये तीन जरूरी काम
    व्यापार

    3 दिन में निपटा लें ये तीन जरूरी काम

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inDecember 28, 2024
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    साल 2024 खत्म होने वाला है और तीन दिन बाद नए साल (New Year 2025) का आगाज होगा. ये तीन दिन बेहद खास हैं, क्योंकि तीन जरूरी कामों को निपटाने के लिए बस इतने ही दिनों का समय शेष बचा है. इन कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है. इनमें टैक्स (Income Tax) से लेकर सेविंग स्कीम (Saving Schemes) तक से जुड़े काम शामिल हैं.
    साल 2025 की शुरुआत यानी पहली जनवरी के साथ ही देश में कई फाइनेंशियल नियम बदलने (Rule Change From 1st January) जा रहे हैं. इनमें विवादित टैक्स के निपटारे के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई ‘विवाद से विश्वास’ योजना शामिल है, तो वहीं लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर 2024 है. इसके अलावा कई बैंक अपनी स्पेशल एफडी स्कीम में ज्यादा फायदा दे रहे हैं, इनमें से कुछ में निवेश का मौका साल के आखिरी दिन तक ही है.
    आयकर विभाग (Income Tax Department) ने विवादित टैक्स मुद्दों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें आयकर विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को कम अमाउंट देकर करा सकते हैं. इस स्कीम की डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2024 को खत्म होने वाली है. अगर आप इस योजना का लाभ उठाकर टैक्स विवाद का निपटारा कराना चाहते हैं, तो फिर आपके पास महज तीन दिन का समय है.
    अगर आप टैक्सपेयर हैं और FY2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो फिर लेट फीस के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर है, जी हां इसके लिए भी सिर्फ तीन बचे हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी, जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था. आप बिलेटेड ITR File अभी भी कर सकते हैं. जिन करदाताओं की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है वो 5000 रुपये पेनाल्टी देकर, जबकि पांच लाख से कम इनकम वाले 1000 रुपये की लेट फीस देकर इसे फाइल कर सकते हैं.
    अगर इस तय तारीख तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर पेनाल्टी 10,000 रुपये तक हो जाएगी. इसके अलावा इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है.
    तीसरा काम GST से जुड़ा हुआ है, जी हां जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना 31 दिसंबर तक जरूरी है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर FY2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक है, उन्हें GSTR9 फाइल करना होगा, जिसमें आपकी पर्चेज, सेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड तक शामिल होंगे. इसके अलावा जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें GSTR9C फाइल करना होगा. इसकी अनदेखी करने पर जीएसटी रूल्स के तहत जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
    इन जरूरी कामों के अलावा IDBI Bank और Punjab & Sindh Bank की स्पेशल एफडी स्कीम भी 31 दिसंबर तक ही ओपन हैं, इनपर 8 फीसदी से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है. एक ओर जहां साल 2024 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर कई जरूरी कामों की डेडलाइन है, तो वहीं नया साल 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. इसमें LPG Cylinder Price में बदलाव, UPI 123Pay की ट्राजैक्शन लिमिट में चेंज, EPFO का पेंशनर्स के लिए नया नियम, शेयर मार्केट की मंथली एक्सयारी का दिन भी शामिल है.

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