Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा योजना की तैयारी तेज, मंत्रालय कर्मचारी संघ ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव
    • योगिता चंद्राकर बनीं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की महिला प्रकोष्ठ की दुर्ग जिलाध्यक्ष
    • जमीनी विवाद के बीच महिला की मौत, भाजपा नेता समेत कई लोगों पर मारपीट और जहर पिलाने का आरोप
    • Chamba में सड़क हादसे में मृतकों की एक साथ उठीं 4 अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव, पुलिस जवान पत्नी के साथ एक ही चिता पर पंचतत्व में विलीन
    • खड़े ट्रक में जा घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर समेत 2 की मौ’त, 20 घायल
    • Love Marriage : 8 महीने बाद संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
    • ध्वज शिष्टाचार के साथ हुआ तृतीय सोपान स्काउट गाइड जाँच शिविर का शुभारंभ
    • सावन के पहले दिन से ही करें शिव जी का जलाभिषेक, नवग्रह पीड़ा से मिलेगी मुक्ति
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Wednesday, July 29
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»गरियाबंद जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा…
    छत्तीसगढ़

    गरियाबंद जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा…

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJuly 29, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Judge and gavel in courtroom
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    गरियाबंद – गरियाबंद जिले के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ रामा ठाकुर (21) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगा पटेल ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

    चाकू दिखाकर दी थी जान से मारने की धमकी
    मामला थाना इंदागांव क्षेत्र का है। शिकायत के अनुसार, 19 मई 2025 की शाम नाबालिग बालिका नाले की ओर गई थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। घर लौटने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया।

    पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी कर उप पुलिस अधीक्षक गरिमा दादर, एसडीओपी विकास पाटले और उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

    14 गवाह और मेडिकल साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
    विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित 14 गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।

    इन धाराओं में सुनाई गई सजा
    न्यायालय ने आरोपी को:
    पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना।
    भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना।
    धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माना।
    सभी धाराओं के तहत कुल 23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

    न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला दर्शाता है कि त्वरित जांच, प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा सकती है।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा योजना की तैयारी तेज, मंत्रालय कर्मचारी संघ ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

    July 29, 2026

    योगिता चंद्राकर बनीं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की महिला प्रकोष्ठ की दुर्ग जिलाध्यक्ष

    July 29, 2026

    ध्वज शिष्टाचार के साथ हुआ तृतीय सोपान स्काउट गाइड जाँच शिविर का शुभारंभ

    July 29, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.