Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • बोनिन द्वीप जापान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता
    • आखिर कौन थीं शिवानी, जो 3 लोगों को दे गईं जिंदगी, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में की?
    • पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात …
    • छत्तीसगढ़ :कर्जदार ने रची खूनी साजिश, शराब में सुहागा मिलाकर क्लिनिक संचालक और बसपा पार्षद की हत्या…
    • अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस पर बानबरद में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
    • थार नहीं दिलाई तो पत्नी को सड़क पर घसीटकर पीटा: बोला- सैलून चलाकर इतना कमाती, एक कार नहीं दिला सकती…
    • उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन मैच देखने पहुंचे, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में स्टार परफॉर्मर्स को दिए पुरस्कार
    • जनजातीय कार्य मंत्री श्री नेताम ने रायपुर के टाउन हॉल में किया ‘आदि बाजार 2026’ का शुभारंभ
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Sunday, October 25
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़: अनुकंपा नियुक्ति के शैक्षणिक नियमों में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
    छत्तीसगढ़

    छत्तीसगढ़: अनुकंपा नियुक्ति के शैक्षणिक नियमों में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inSeptember 30, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Lavc57.107.100
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) ने सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के शैक्षणिक नियमों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए नया आदेश जारी किया है।

    • सीधी भर्ती के समान होगी योग्यता: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायक ग्रेड-3 और भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) आदि पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए वही शैक्षणिक योग्यता लागू होगी, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए दिनांक 09 सितंबर 2026 की संशोधन अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई है।
    • किन मामलों पर लागू होगा आदेश: यह नया नियम केवल उन दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों/मामलों पर लागू होगा, जिनकी मृत्यु 14 सितंबर 2026 या उसके पश्चात हुई हो।
    • विभागों को निर्देश: यह परिपत्र शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, संभागायुक्तों और राज्य के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।
    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात …

    October 25, 2026

    छत्तीसगढ़ :कर्जदार ने रची खूनी साजिश, शराब में सुहागा मिलाकर क्लिनिक संचालक और बसपा पार्षद की हत्या…

    October 25, 2026

    अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस पर बानबरद में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    October 25, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.