नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार सचिव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमिता डावरा ने ईपीएफओ मुख्यालय, नई दिल्ली में कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक की अध्यक्षता की। समिति के पुनर्गठन के बाद कार्यकारी समिति की यह पहली बैठक थी। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक समिति है, जिसका कार्य केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। इस दौरान अनेक विशिष्ट और महत्वपूर्ण मामले विचार-विमर्श, अनुशंसा और अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखे गए।
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